Vehicle Fitness: गाड़ियों के फिटनेस पर की जा रही लापरवाही पड़ेगी भारी, सरकार ले आ रही ये नया नियम - Trading Research

Vehicle Fitness: गाड़ियों के फिटनेस पर की जा रही लापरवाही पड़ेगी भारी, सरकार ले आ रही ये नया नियम

SB News Digital Desk,नई दिल्ली: Vehicle Fitness गाड़ियों के फिटनेस पर की जा रही लापरवाही पड़ेगी भारी, सरकार ले आ रही ये नया नियम, Vehicle Fitness Renewal अगर आपके पास गाड़ी है तो ये खबर आपके लिए है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब गाड़ियों के फिटनेस पर लापरवाही करनी आपको महंगी पड़ सकती है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल 2023 में पांचवां संशोधन किया है. इस संशोधन में मंत्रालय ने गाड़ियों के फिटनेस के रिन्यूअल पर नया अपडेट जारी किया है.

मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब गाड़ियों के फिटनेस का रिन्यूअल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से होगा. यानी कि देश भर में ये स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और इन्हीं स्टेशन से गाड़ियों का फिटनेस नवीनीकरण (रिन्यूअल) किया जाएगा. 

बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अभी ये सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया गया है. ये नया नियम अगले साल यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को लागू होगा. 1 अक्टूबर 2024 से गाड़ियों का नवीनीकरण सिर्फ Automated Testing Stations से ही किया जाएगा. 

सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 8 साल तक पुरानी गाड़ियों के लिए 2 साल बाद से फिटनेस का रिन्यूअल किया जाएगा. इसके अलावा 8 साल से ज्यादा उम्र की गाड़ी के लिए हर साल गाड़ी के फिटनेस का नवीनीकरण किया जाएगा. ये बात सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में की गई है. 

बता दें कि गाड़ियों जैसे बस, ट्रक और कैब के लिए रजिस्ट्रेशन से 2 साल बाद 8 साल तक पहला सर्टिफिकेट लेना होगा और उसके हर साल बाद गाड़ियों के फिटनेस का सर्टिफिकेट लेना होगा. बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 से ये नियम लागू हो जाएगा. आने वाले समय में कहीं से भी गाड़ियों के फिटनेस का रिन्यूअल नहीं हो पाएगा. 

 

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