SB News Digital Desk,नई दिल्ली: Pan Card Rules पैन कार्ड भी होता है क्या एक्सपायर? हम करेंगे पैन कार्ड से जुड़े सारे वहम दूर! पैन कार्ड (PAN Card) उन डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत अब हमें पड़ती है. वित्तीय कार्य तो इसके बिना अब किए ही नहीं जा सकते. हमारी पहचान का भी यह एक महत्वपूर्ण कागजात बन चुका है. पैन कार्ड के बिना न आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं और न ही बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं
एक बड़ा सवाल यह है कि क्या पैन कार्ड भी एक्सपायर होता है? क्या इसे समय-समय पर रिन्यू कराना होता है. ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि पैन कार्ड की वैलिडिटी अवधि क्या है.
अगर आपको भी पैन कार्ड की वैलिडिटी को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो आज उसे दूर कर लें. पैन कार्ड वह डॉक्यूमेंट है जो एक बार बन जाने के बाद जीवन भर वैध रहता है. यह लाइफटाइम वैलिड रहता है.पैन कार्ड को रिन्यू कराने की कभी जरूरत नहीं होती. व्यक्ति के मरने के बाद ही पैन कार्ड को रद्द कराया जा सकता है. पैन कार्ड की वैलिडिटी को लेकर कन्फ्यूजन सोशल मीडिया पर खूब फैलाई जाती है. स्कैमर्स इसे गुमराह करने के मकसद से फैलाते हैं. उनका मकसद लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगाना होता है. इसलिए अगर अगली बार भी आपको कोई कॉल या मैसेज कर पैन कार्ड रिन्यू कराने को कहें तो उसके झांसे में न आएं.
पैन कार्ड में 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है. अल्फान्यूमेरिक नंबर की शुरुआत अंग्रेजी के अल्फाबेट्स से होती है. कार्ड में यह कैपिटल में दर्ज होते हैं. इनके अलावा पैन कार्ड में यूजर के हस्ताक्षर, फोटो और पता भी दर्ज होता है. पैन कार्ड नंबर में बदलाव नहीं किया जा सकता है. पैन कार्ड में दर्ज अन्य जानकारियों को पैन कार्ड होल्डर अपडेट कर सकता है
आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए के मुताबिक एक व्यक्ति एक ही पैन कार्ड रख सकता है. इसी सेक्शन के सातवें प्रावधान के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से एक पैन कार्ड आवंटित किया जा चुका है वह नये पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है. ऐसा करना सेक्शन 139 ए का उल्लंघन है और इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.