SB News Digital Desk,नई दिल्ली: Good News: अब कर्मचारियों को मिलेगा 180 दिन का अवकाश,वित्त विभाग की तरफ से निर्देश जारी, ये होंगे नियम, कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा वित्त विभाग को निर्देश दिए गए थे। जिस पर विभाग द्वारा सहमति देते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। कुल 180 दिन के अवकाश का लाभ मिलेगा।
महिला कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके तहत उन्हें अवकाश का लाभ दिया जाएगा। राज्य शासन द्वारा प्रस्ताव को मुहर लगाने के साथ ही हजारों कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। इसके तहत अब दैनिक वेतन भोगी महिला कर्मचारी सहित आउटसोर्स महिला कर्मचारी को भी मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से दैनिक वेतन भोगी पर नियुक्त कर्मचारी को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। विभागीय और आउटसोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों को भी प्रसूति अवकाश उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्हें 6 महीने तक अवकाश प्राप्त हो सकेगा। इतना ही नहीं नियोक्ता को इस अवधि का वेतन का भी भुगतान उन्हें किया जाएगा, ऐसे में प्रसूति अवधि 180 दिन की मानी जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त विभाग को इसके निर्देश दिए थे। वही वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सोमवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं। अभी तक सरकारी विभाग के विभागीय और आउटसोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा था।
महिला कर्मचारियों द्वारा इसकी मांग लम्बे समय से की जा रही थी। जिस पर विचार करने के बाद अब धामी सरकार द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण लाभ दिया गया है। इसका लाभ हजारों महिला कर्मचारियों को होगा। वही विभागीय दैनिक वेतन महिला कर्मचारियों को नियुक्त यानी विभाग और आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा मैटरनिटी लीव का लाभ दिया जाएगा।
प्रसूति अवकाश के दौरान वेतन का भी भुगतान में प्रक्रिया के अनुरूप नियुक्ति की ओर से किया जाएगा। प्रसूति अवकाश स्वीकृत किए जाने के संबंध में नियुक्त और सेवा प्रदाता संस्था की तरह ही वर्णित अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
इससे पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। जिसके तहत संविदा और आउटसोर्स माध्यम से भर्ती हुए महिला और पुरुष कर्मचारी को भी सरकार ने बाल दत्तक ग्रहण अवकाश और बाल देखने अवकाश देने का फैसला किया था। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी।